

हरियाणा के राजस्व विभाग ने सभी जिलो को जारी किए आदेश
LP Live, Chandigarh: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने प्रदेश में संपत्ति खरीदने या हस्तांतरित करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक राहत भरा फैसला किया है। मसलन हरियाणा सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री की कलेक्टर दरों को संशोधित करने की प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री शुल्क की पुरानी दरें ही लागू रहेगी।

हरियाणा में अन्य राज्यों की सरकारों की तरह से राज्य सरकार संपत्ति रजिस्ट्री की कलेक्टर दरों को संशोधित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐसी अटकलों पर विराम लगाते हुए सूबे के लोगों के लिए राहत देने वाला फैसले का ऐलान किया है। राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने इस संबन्ध में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार की ओर से राज्य के सभी जिलों को दिए गए आदेश के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अचल संपत्ति हस्तांतरण का रजिस्ट्री अगले निर्देश तक पुरानी कलेक्टर दरों का पालन करेगा। यह कदम जनता के हित में उठाया गया है ताकि आपको अभी अतिरिक्त राशि का भुगतान न करना पड़े। आम तौर पर हर अप्रैल में नई कलेक्टर दरें लागू होती हैं, लेकिन इस साल सरकार ने पुरानी दरों को ही लागू रखने का फैसला किया है।
लोगों को होगा वित्तीय फायदा
सरकार के इस फैसले से जमीन या अन्य चल अचल संपत्ति बेचने या खरीदने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में कोई वृद्धि न होने से आर्थिक लाभ होगा। वहीं कोई भी अचानक दर में बदलाव के डर के बिना अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का समय निर्धारित कर सकेगा। मसलन चाहे कोई पहली बार खरीदार हों या अनुभवी निवेशक, यह निर्णय प्रक्रिया इस प्रक्रिया को आसान बनाए रखेगा।
