वाहनों की बीएच सीरिज नंबर प्लेटों के नियमों में संशोधन
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न युक्त वाहनों के लिए नए नियमों का प्रस्ताव
LP Live, New Delhi: केंद्रीय सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत (बीएच) श्रृंखला के पंजीकरण चिह्न यानी नंबर प्लेट सम्बंधी नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। इन संशोधनों को अधिसूचित करने के लिये सरकार ने बीएच श्रृंखला इको-प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में सुझाव और परामर्श मांगे थे।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय मंत्री नीतिन गड़करी ने संशोधन के प्रस्ताव के लिए 14 दिसंबर 2022 को एक अधिसूचना जीएसआर 879(ई) जारी की है। मंत्रालय ने बीएच श्रृंखला के पंजीकरण चिह्न को जीएसआर 594(ई), दिनांक 26 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत किया था। इन नियमों के क्रियान्वयन के दौरान, बीएच श्रृंखला इको-प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये मंत्रालय को बेहतर सुझाव और परामर्श मिले हैं। बीएच श्रृंखला कार्यान्यन के दायरे को और बढ़ाने तथा उसमें सुधार लाने के प्रयासों के क्रम में मंत्रालय ने नये नियमों को प्रस्तावित किया है।
नये नियमों में पंजीकरण का क्या है प्रावधान
मंत्रालय के अनुसार प्रस्तावित नियमों के तहब अब बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न युक्त वाहनों की बिक्री उनका मालिक बीएच श्रृंखला चिह्न के योग्य या अयोग्य किसी अन्य व्यक्ति को भी कर सकता है। वहीं जिन वाहनों पर अभी सामान्य पंजीकरण चिह्न मौजूद है, उन वाहनों को भी बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न में बदला जा सकेगा, जिसके लिए लिये वांच्छित टैक्स का भुगतान करना होगा, ताकि लोग बीएच पंजीकरण चिह्न के लिये पात्र बन सके। मंत्रालय ने लोगों की जीवन सुगमता के लिये नियम 48 में संशोधन का प्रस्ताव किया है, ताकि लोगों को अपने निवास अथवा कार्यस्थल पर बीएच श्रृंखला के लिये आवेदन देने की सुविधा मिल सके। इन नियमों के दुरुपयोग की रोकथाम को और मजबूत बनाने के लिये निजी सेक्टर के कर्मचारियों द्वारा कार्य-प्रमाणपत्र देय होगा। अब सरकारी कर्मचारी भी अपने शासकीय पहचान-पत्र के अलावा सरकारी कर्मचारी अब अपने सेवा प्रमाणपत्र के आधार पर भी बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न प्राप्त कर सकते हैं।