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यूपी: रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प शुल्क में आएगी कमी

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की समीक्षा बैठक में योगी के निर्देश

आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के रेंट एग्रीमेंट का सरलीकरण पर जोर
LP Live, Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के संबंध में आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक संपत्ति के रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने के भी निर्देश दिये। इस दिशा में उन्होंने कहा कि ईज ऑफ लिविंग, बेहतर रिकॉर्ड और डाटा मैनेजमेंट के लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था पर भी बल दिया।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर शनिवार को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबन्धित मामलों की समीक्षा की। सीएम योगी ने आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक संपत्ति के रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने के भी निर्देश देते हुए इसके लिए लिए अलग अलग ब्रैकेट बनाकर एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के अंतर्गत मौजूद रजिस्ट्रेशन के कोडिफिकेशन, ई-रजिस्ट्रेशन और ई-फाइलिंग की संपूर्ण व्यवस्था पारदर्शी हो। ई-रजिस्ट्रेशन का कार्य सरकारी एजेंसीज और रेरा अप्रूव्ड संस्थाओं के माध्यम से कराया जाए। वहीं ई-फाइलिंग का कार्य बैंक फाइल 6 (1), 12 माह तक का रेंट एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 18 और 89 के अंतर्गत किसी भी डॉक्युमेंट के माध्यम से कराया जाए।

ई पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें
उन्होंने कहा कि ई रजिस्ट्रेशन के तहत फेज-1 में सरकारी एजेंसियों-डेवलपमेंट एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज को सेल डीड, एग्रीमेंट एवं लीज डीड के लिए मंजूरी प्रदान की जाए और सरकारी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण और स्वीकृति प्रदान की जाए। इसी प्रकार ई रजिस्ट्रेशन के फेज-2 में सेल डीड, एग्रीमेंट और लीज डीड के लिए रेरा द्वारा अनुमोदित संस्थाओं तक विस्तारित किया जाए। पार्टियों का फोटो और हस्ताक्षर डिजिटल या इलेक्ट्रानिक रूप से किया जाए। प्रक्रिया के तहत इलेक्ट्रानिक प्रसारित डाटा के आधार पर पंजीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकरण किया जाए।

अपडेट हो पंजीकरण रिकार्ड डाटा
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। यह प्रदेश के नागरिकों के लिए असुविधाजनक तो है ही, साथ ही समय लेने वाली प्रक्रिया है। ई-रजिस्ट्रेशन की शुरुआत के बाद इससे नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। इससे मध्यस्थ की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, जबकि लोगों के पैसे और समय की भी बचत होगी। इसके अतिरिक्त कानूनी और किसी अन्य तरह की समस्या का भी सामना नहीं करना होगा। साथ ही कार्यालयों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स बहुत सेंसिटिव रिकॉर्ड्स होते हैं और साथ ही इनके साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश बनी रहती है। इलेक्ट्रानिक रिकॉर्ड सुरक्षित होने के साथ ही इन्हें सत्यापित करना भी आसान है।

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