यूपी में इस नियमावली से रोका जाएगा ड्रोन का दुरुपयोग
योगी कैबिनेट ने दी ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी


LP Live, Lucknow: योगी सरकार ने प्रदेश में ड्रोन पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इससे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के साथ ही एग्रीकल्चर और सिक्योरिटी के क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन यह नीति इसके दुरुपयोग आशंका से निपटने का काम करेगी। इसलिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के सिविल एविएशन एक्ट के अंतर्गत इस पॉलिसी के लिए राज्य स्तर पर एक नियमावली लागू करने का निर्णय लिया है।

अयोध्या में आयोजित योगी कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को ड्रोन पॉलिसी को लागू करने के संबन्ध में सीएम योगी ने कहा कि ड्रोन आज बहुत उपयोगी हो चुका है। इस नियमावली के तहत ड्रोन की गतिविधियों को थाना स्तर से भी निगरानी की जा सकेगी, कि वहां कितने ड्रोन मौजूद हैं, किस तरह के उपयोग के लिए हैं। राज्य के अंदर भी भी रेड, ग्रीन और येलो जोन निर्धारित करने के लिए भी कार्यवाही की जाएगी। रेड जोन नो फ्लाई जोन होते हैं,जहां कोई गतिविधि संचालित नहीं हो सकती। येलो जोन में प्रशासन तय कर सकता है कि यहां पर किस तरह की गतिविधि हो और किस तरह की नहीं। इसी तरह ग्रीन जोन में शेष गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं।
शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से
सीएम योगी ने आगामी शीतकालीन सत्र बुलाने के निर्णय की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से प्रारंभ होगा। यह लगभग एक सप्ताह का हो सकता है। इसमें सरकार की सप्लीमेंट्री डिमांड्स आएंगी, जबकि कई विधायी कार्य भी संपन्न कराए जाएंगे।
