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यूपी: बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर सख्त योगी सरकार

ऐसे स्कूलों पर लगेगा एक लाख रुपए तक का जुर्माना

सभी जिलों में 10 अक्टूबर तक चलेगा सघन अभियान, चिन्हित होंगे बिना मान्यता प्राप्त स्कूल
LP Live, Lucknow: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता या मान्यता रद किए जाने के बाद भी संचालित हो रहे विद्यालयों पर शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। सभी जनपदों में बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को चिन्हित करने के लिए दस अक्टूबर तक एक सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नियमों के विरुद्ध एसे स्कूलों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी उल्लंघन होने की दशा में प्रतिदिन दस हजार रुपए की दर से भी जुर्माना लगेगा।

उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक (बेसिक) महेंद्र देव ने इस संबंध में सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बीएसए से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो मान्यता प्रमाण-पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के बाद भी विद्यालय चलाना जारी रखता है, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल संचालित करता है, तो उसके विरुद्ध दंड का भी प्राविधान किया गया है। नियमानुसार ऐसे विद्यालयों पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और उल्लंघन जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन के हिसाब से दस हजार रुपए तक का जुर्माना देय होगा। इस अधिनियम के प्राविधानों को राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 प्रख्यापित करते हुए लागू किया जा चुका है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा परिषदीय प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, मान्यता प्राप्त प्रारंभिक एवं जूनियर हाईस्कूल संचालित किए जा रहे हैं। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्राविधान किया गया है कि बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है।

10 अक्टूबर तक चलेगा सघन अभियान
सभी जिलों में बीएसए को निर्देश दिया गया है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से समस्त ब्लॉकों में बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहे विद्यालयों की 10 अक्टूबर 2023 तक सघन जांच कराई जाए और यदि कोई विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहा हो तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए निदेशालय को उपलब्ध कराएं कि उनके ब्लॉक में कोई भी विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त किए संचालित नहीं हो रहा है और जिन विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए उसकी विद्यालयवार सूची 15 अक्टूबर तक निदेशालय को उपलब्ध कराई जाए।

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