ब्रजभूषण के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 22 जून को होगी सुनवाई
पॉस्को मामले में क्लीन चिट, क्लोजर रिपोर्ट पर चार जुलाई को सुनवाई
नाबालिग पहलवान ने अपने आपको बालिग बताकर पहले ही वापस लिया मामला
LP Live, New Delhi: दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पहलवानों के कथित यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिस पर कोर्ट में 22 जून को सुनवाई करेगा। वहीं दूसरी ओर पॉक्सो मामले में पुलिस ने पटियाला कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, जिस पर चार जुलाई को सुनवाई होगी। पुलिस ने सबूतों के अभाव में मामले बृजभूष पर पॉक्सो केस वापस लेने की अर्जी भी लगाई है।
दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ अप्रैल में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की थी। पहली प्राथमिकी एक नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत दायर की गई है। दिल्ली पुलिस नाबालिग पहलवान मामले में पॉस्को केस की क्लोजर रिपोर्ट लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची है। जबकि दूसरी तरफ 6 बालिग पहलवान मामले में पुलिस चार्जशीट लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है, यह प्राथमिकी वयस्क शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतों की व्यापक जांच पर केंद्रित है और इसमें यौन प्रताड़ना से संबंधित आईपीसी की प्रासंगिक धाराएं लगाई गई हैं।
पॉक्सो केस मामले में फाइनल रिपोर्ट
दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो की धारा के तहत दर्ज रिपोर्ट में फाइनल रिपोर्ट ही दाखिल की है। इसका मतलब इस मामले को पुलिस ने बंद करने का निर्णय लिया है। इसके पीछे कारण स्पष्ट किया गया है कि एक महिला पहलवान ने खुद को नाबालिग बताकर भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण किए जाने का आरोप लगाया था। पुलिस द्वारा पहले धारा 161 के तहत बयान दर्ज करने पर उसने खुद को नाबालिग बताया था। उसके बाद धारा 164 के तहत कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए बयान में भी उसने खुद को नाबालिग बताया है।