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केजरीवाल को हाई कोर्ट से फिलहाल नहीं मिली राहत

कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा, अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी

अगली सुनवाई तक जेल में ही रहेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल
LP Live, New Delhi: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, जिनकी जमानत पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई तक होगी। यानी अभी केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा।

सुप्रीम कोर्ट से ईडी के केस में जमानत मिलने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। सीबीआई के केस में दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत अर्जी को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है। दरअसल शराब नीति घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल ने सीबीआई केस से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के मामले में निचली अदालत से जमानत न मिलने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई के बावजूद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए आगामी 29 जुलाई तक केजरीवाल को जेल से रिहाई को लेकर कोई राहत नहीं दी। मसलन सुनवाई होने तक केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा।

सीबीआई की दलील
दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई के अधिवक्ता डीपी सिंह ने तर्क रखते हुए कहा कि कहा कि केजरीवाल को इस मामले में जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए और वह दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर बहस नहीं करना चाहते। वकील सिंह ने धारा 41-ए का हवाला देते हुए कि जब कोई भी आदमी पूछे जाने वाले सवाल का जवाब न देकर टाल मटोल कर रहा हो। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों के बाद सुनवाई कर रही जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वह जान सकती है हैं कि पीएमएलए की धारा-19 की शर्तें सीआरपीसी से अलग हैं। जबकि डीपी सिंह ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की तारीख पर सभी संभावित कारण और सामग्री दिखाने का भी दावा किया।

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