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असम: अब हर मुस्लिम के लिए निकाह व तलाक का पंजीकरण अनिवार्य

असम विधानसभा में पारित हुआ अनिवार्य पंजीकरण संबन्धी विधेयक

असम में अब काजी नहीं करेंगे निकाह का पंजीकरण 
LP Live, Guhawati: असम की सरकार ने विधानसभा में असम मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक पारित कराया है। यह कानून लागू होने से राज्य में मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

असम विधानसभा में पारित हुए इस विधेयक के बारे में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसको लेकर बताया कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और काजी सिस्टम को खत्म करना होगा। विधानसभा सत्र के दौरान मंगलवार को राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2024 पेश किया था। इस विधेयक को चर्चा के बाद सदन ने पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि काजियों की तरफ से किए गए विवाह के सभी पुराने रजिस्ट्रेशन वैध रहेंगे और केवल नए रजिस्ट्रेशन कानून के दायरे में आएंगे। सरकार का कहना है कि सरकार मुस्लिम कार्मिक कानून के तहत इस्लामी रीति-रिवाजों से होने वाली शादियों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं। केवल शादी और तलाक का इस्लाम की तरफ से निषिद्ध विवाहों को रजिस्टर नहीं किया जाएगा।

बाल विवाह पर लगेगा अंकुश
सरकार के इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार नए कानून के बनने से बाल विवाह रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। उद्देश्य और कारण के कथन में कहा गया है कि यह विधेयक बाल विवाह और दोनों पक्षों की सहमति के बिना विवाह की रोकथाम के लिए प्रस्तावित किया गया है। वहीं इससे बहु विवाह पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, विवाहित महिलाओं को वैवाहिक घर में रहने, भरण-पोषण आदि के अपने अधिकार का दावा करने में मदद मिलेगी और विधवाओं को अपने विरासत अधिकारों और अन्य लाभों और विशेषाधिकारों का दावा करने में मदद मिलेगी, जिनकी वे हकदार हैं। इसी प्रकार यह विधेयक पुरुषों को शादी के बाद पत्नी छोड़ने से भी रोकेगा और विवाह संस्था को मजबूत करेगा। पहले मुस्लिम विवाह काजियों की तरफ से रजिस्टर किए जाते थे। हालांकि, यह नया विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि समुदाय के सभी विवाह सरकार के साथ रजिस्टर होंगे।

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