
भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत पर की गई कार्रवाई
LP Live, Mumbai: सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामले में आरकॉम और अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों की छापेमारी की। सीबीआई ने कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में शनिवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसके परिसरों की तलाशी ली।
सीबीआई ने यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत के आधार पर की है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान हुआ है। इस धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए एजेंसी आरकॉम और उसके प्रमोटर निदेशक अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों की तलाशी ले रही है। मामले के अनुसार 13 जून को इन संस्थाओं को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद एजेंसी से संपर्क किया था। यह कार्रवाई आरबीआई के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देशों और बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और प्रबंधन नीति के अनुसार की गई थी। बताया जा रहा है कि आरकॉम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। समाधान योजना को लेनदारों की समिति की ओर से अनुमोदित किया गया था और 6 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई में दायर किया गया था।

संसद में भी गूंजा था मामला
गौरतलब है कि पिछले दिनों लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि 24 जून 2025 को बैंक ने आरबीआई को धोखाधड़ी के वर्गीकरण की सूचना दी थी और अब वह सीबीआई में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया था कि आरकॉम में एसबीआई के ऋण जोखिम में 26 अगस्त 2016 से प्रभावी 2,227.64 करोड़ रुपये की निधि-आधारित मूल बकाया राशि (साथ ही अर्जित ब्याज और व्यय) और 786.52 करोड़ रुपये की गैर-निधि-आधारित बैंक गारंटी शामिल है।
