उत्तर प्रदेशदेश

निकाय चुनाव में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर कल मंगलवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

LP Live, New Delhi: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मे अपील की है। यूपी सरकार की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट चार जनवरी यानी कल मंगलवार को सुनवाई करेगा।

यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी की थी। उत्तर प्रदेश के इस निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया और उत्तर प्रदेश सरकार को बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय चुनाव कराने के आदेश दिये, वहीं ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल सर्वे कराने के लिए कमेटी गठित करने को कहा था। हाईकोर्ट के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना रद्द करने के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसे स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चार जनवरी को सुनवाई करने का निर्णय लिया।

याचिका में ये दिया तर्क
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यूपी सरकार ने कहा है कि उच्च न्यायालय पांच दिसंबर की मसौदा अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता है, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए शहरी निकाय चुनावों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अधिवक्ता रुचिरा गोयल के जरिए इस दायर अपील में कहा गया है कि ओबीसी संवैधानिक रूप से संरक्षित वर्ग है और उच्च न्यायालय ने मसौदा अधिसूचना को रद्द करने में गलती की है। हालांकि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए पांच सदस्यीय आयोग का गठन भी कर दिया है।

क्या था हाईकोर्ट का फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पांच दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए आरक्षण के लिए जारी अधिसूचना के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था, यूपी सरकार ने आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया है। इस पर हाईकोर्ट ने आरक्षण की अधिसूचना रद्द करते हुए यूपी सरकार को तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला दे दिया।

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