दिल्ली सचिवालय से फाइल और दस्तावेज बाहर ले जाने पर रोक
उप राज्यपाल वीके सक्सेना व जीएडी ने जारी किये आदेश


सचिवालय, विधानसभा के अलावा मंत्रियों के कार्यालयों पर भी लागू होगा आदेश
LP Live, New Delhi: दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक अहम आदेश दिया। उन्होंने कहा है कि सचिवालय परिसर से किसी भी सरकारी फाइल, दस्तावेज, कंप्यूटर हार्डवेयर या अन्य संवेदनशील सामग्री को बाहर न ले जाया जाए। यह आदेश विधानसभा स्थित मंत्रियों के कार्यालय और कैंप कार्यालयों पर भी लागू होगा।
उपराज्यपाल के इस आदेश से पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ओर से भी इस संबंध में आदेश जारी किया गया था। जीएडी ने आला अधिकारियों को तत्काल दिल्ली सचिवालय पहुंचकर सरकारी दस्तावेजों और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (जीएडी) द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि किसी भी दस्तावेज़, कंप्यूटर हार्डवेयर या अन्य सरकारी सामग्री को बिना अनुमति के दिल्ली सचिवालय परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाए। यह निर्देश सभी संबंधित शाखाओं और विभागों के अधिकारियों को जारी किया गया है, ताकि सचिवालय के तहत सुरक्षित तरीके से रिकॉर्ड, फाइल, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा अहम
उपराज्यपाल के इस आदेश का उद्देश्य सरकारी दस्तावेजों और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति के बिना सचिवालय परिसर में किसी भी फाइल, दस्तावेज या कंप्यूटर हार्डवेयर की सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया गया है। एलजी के आदेश में यह स्पष्ट है कि कोई भी दस्तावेज, फाइल या कंप्यूटर हार्डवेयर सचिवालय से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। यह आदेश दिल्ली सचिवालय के साथ मंत्रियों के सचिवालय कार्यालयों और कैंप कार्यालयों पर भी लागू होगा। इन कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को भी इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश को सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के साथ जारी किया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकारी रिकॉर्ड और डेटा की सुरक्षा में कोई कमी न हो।
