

LP Live, New Delhi: केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम 2015 में संशोधन किया है। इस संशोधन बाद केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए घोषणा की है कि सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को प्रोत्साहित करने की दिशा में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट के साथ ही 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
गृह मंत्रालय ने इस अधिसूचना के बारे में ये जानकारी देते हुए बताया कि अधिसूचना के तहत दस प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। हालांकि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक की छूट होगी, लेकिन अन्य बैच के उम्मीदवारों के लिए इस सीमा में तीन साल तक की छूट होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को भी शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। मंत्रालय ने कहा था कि इसने यह भी घोषणा की थी कि पूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक और बाद के बैच के वास्ते तीन साल तक की छूट दी गई। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए निर्दिष्ट आयु सीमा 18-23 वर्ष है। अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में समावेश करने संबंधी गृह मंत्रालय का निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूर्व-अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति की आयु तक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

अर्धसैनिक बलों को मिलेगा लाभ
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 14 जून को दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए, थलसेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी ‘अग्निपथ’ नामक योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद योजना में नियमित सेवा के लिए हर बैच से 25 प्रतिशत सैनिकों को बरकरार रखने का प्रावधान किया गया। गृहमंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार अर्धसैनिक बलों को भी इससे फायदा मिलेगा होगा क्योंकि उन्हें 70,000 से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए कर्मियों का एक प्रशिक्षित समूह मिलेगा।
