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दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को झटका, रिहाई के आदेश पर लगाई रोक

निचली अदालत ने एक दिन पहले दिये थे जमानत के आदेश

ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक लागू नहीं होगा निचली अदालत का आदेश
LP Live, New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट का यह आदेश केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो दिल्ली शराब घोटाला से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जमानत दे दी थी, जिसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की वेकेशन बेंच में याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई के बाद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाने के आदेश जारी किये। एएसजी राजू ने कहा कि वह तत्काल रोक की मांग कर रहे हैं, क्योंकि रिहाई का आदेश गुरुवार 8 बजे सुनाया गया था, जो अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। ईडी की ओर से राजू ने कहा कि निचली अदालत ने उनकी बात तक नहीं सुनी।

उधर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने निचली अदालत के रिहाई के आदेश पर रो लगाने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दस फैसले हैं कि जमानत रद्द करना जमानत देने से बिल्कुल अलग होता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।

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