
दीवाली पर दूसरे पटाखों की तस्करी पर जताई चिंता
LP Live, New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री पर लगी रोक को हटाते हुए लोगों को पटाखे जलाने की भी इजाजत दी है। लेकिन इसके लिए शर्त भी तय की हैं। यह दीवाली पर लोगों को पटाखों का बड़ा तोहफा माना जा रहा है। कोर्ट ने दीवाली से पहले वाले दिन और दीवाली वाले दिन सुबह 6 से 7 तक और शाम में 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत है।


भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार किया, जिसमें उन्होंने त्योहार पर पटाखा उत्पादकों और लोगों को यह राहत देने की सिफारिश की गई थी। वहीं सीजेआई गवई ने ग्रीन पटाखों के अलावा दूसरे पटाखों की तस्करी पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें संतुलित रवैया अपनाना होगा। कोर्ट ने खासतौर पर कहा कि हरियाणा के 14 जिले भी एनसीआर में आते हैं। मसलन राज्य का 70 प्रतिशत हिस्सा पटाखे पर रोक के दायरे में है। एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया था कि लोगों को त्योहार पर पटाखे जलाने की इजाजत दी जानी चाहिए। इस दौरान पटाखों के उत्पादकों ने भी यह दलील दी गई थी कि पराली जलाने और वाहनों के प्रदूषण पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ पटाखों को निशाना बनाया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार से भी पूछा था कि क्या साल 2018 में पटाखों पर बैन के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक में कमी आई है? तो सरकार का जवाब नगण्य यानी बताया गयाथा कि कुछ खास असर नहीं पड़ा।

क्या होगी शर्ते
सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को दीवाली का तोहफा देते हुए कहा कि पटाखों पर रोक से दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है और हमें उत्सव की भावना और पटाखा उद्योग से जुड़े लोगों के हित का भी ध्यान रखना होगा। वहीं दिल्ली और केंद्र सरकार ने भी कोर्ट से पटाखों को लेकर रियायत का अनुरोध किया था। कोर्ट ने पटाखों की बिक्री की छूट केवल उन्हीं उत्पादकों को दी है, जिनके पास नेशनल इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन का लाइसेंस है। कोर्ट ने नीरी से लाइसेंस्ड उत्पादकों को 18 से 20 अक्टूबर तक सीमित स्थानों पर पटाखा बेचने की इजाजत है। वहीं कोर्ट ने पेट्रोलिंग टीम को निगरानी करने का भी निर्देश दिया और कहा कि सैंपल की जांच करने को भी कहा है।











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