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रामपुर तिराहाकांड: 30 साल पहले किया था दुष्कर्म, अब हुई रिटायर्ड पीएसी जवानों को सजा

कोर्ट ने प्रत्येक पर लगाया 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड, पीड़िता को मिलेगी अर्थदंड की धनराशि, आजीवन कारावास हुआ

LP Live, Muzaffarnagar: 30 साल बाद रामपुर तिराहाकांड में महिला से दुष्कर्म, छेड़छाड़ व लूटपाट के मामले में पीएसी के रिटायर्ड दो जवानों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर सात ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक  पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का आदेश दिया गया है। पुलिस ने दोनों अभियुक्त को कस्टडी में लेकर जिला कारागार भेज दिया है।

एक अक्तूबर 1994 की रात दिल्ली में पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली जा रहे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को पुलिस ने रामपुर तिराहे पर रोक लिया था। आंदोलनकारियों का पुलिस से टकराव हो गया। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर फायरिंग कर दी थी, जिसमे सात आंदोलनकारियों की मौत हो गयी। महिलाओं से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के मामले भी सामने आए थे। इस मामले की सुनवाई वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर सात शक्ति सिंह की कोर्ट में चल रही थी। डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी प्रविन्द्र सिंह व सीबीआई के लोक अभियोजक धारा सिंह मीणा ने बताया कि सरकार बनाम मिलाप सिंह मामले में कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म, छेड़छाड़ व लूट के मामले में पीएसी के दो रिटायर्ड जवान मिलाप सिंह निवासी गांव होरची, पोस्ट निधौलीकलां जनपद एटा व वीरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी गौरी पोस्ट कोटिया गरोसे थाना पथरा जिला सिद्वार्थनगर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

ये सजा सुनाई कोर्ट ने
धारा 376(2जी)- आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार का अर्थदंड (सामूहिक दुष्कर्म)
धारा 392– 7 साल की सजा, 10 हजार का अर्थदंड (लूटपाट )
धारा 354– 2 साल की सजा, 10 हजार का अर्थदंड (छेड़छाड)
धारा 509– 1 साल की सजा, 5 हजार का अर्थदंड (लज्जा भंग करना)

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