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मुजफ्फरनगर में 18 नवंबर से बंद रहेगी शराब की दुकानें

 18 से 20 नवम्बर तक और 23 नवम्बर को शराब की दुकानें खुली मिली तो होगी कडी कार्रवाई
– डीएम ने 23 नवम्बर को होने वाली मतगणना को लेकर नवीन मंडी के चारों ओर आठ किलोमीटर तक शराब की दुकानें बंद करने के निर्देश

LP Live, Muzaffarnagar:  मीरापुर सीट पर 20 नवम्बर को होने जा रहे उपचुनाव को लेकर डीएम उमेश मिश्रा ने शराब की समस्त दुकानें बंद करने के निर्देश दिए है। डीएम ने 18 नवम्बर से 20 नवम्बर और 23 नवम्बर को सभी शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश आबकारी विभाग को दिए है।
डीएम उमेश मिश्रा ने बताया कि 20 नवम्बर को मीरापुर विधानसभा सीट पर मतदान होने जा रहा है। मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 23 नवम्बर को लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से सभी शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश आबकारी विभाग को दिए गए है। वहीं अवैध मदिरा की तस्करी पर भी प्रभावी अंकुश लगाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

मतगणना स्थल से आठ किलोमीटर तक नहीं खुलेगी दुकानें: डीएम ने बताया कि मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित एवं उसकी सीमा से चारों ओर 8 किलोमीटर की दूरी तक स्थित आबकारी अनुज्ञापनो को 18 नवम्बर की सांय पांच बजे से 20 नवम्बर को मतदान समाप्त होने तक बंद करने के निर्देश दिए गए है। वहीं 23 नवम्बर को मतगणना समाप्त होने तक मतगणना स्थल कृषि उत्पादन मण्डी समिति, कूकडा के चारो ओर 8 किमी. दूरी तक स्थित आबकारी के समस्त थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन यथा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप के फुटकर सभी शराब की दुकानों को बंद कराने के निर्देश आबकारी विभाग को दिए गए हैं। बन्दी की अवधि में व्यक्तिगत रूप से पास में रखी जाने वाली मादक वस्तुओं की सीमा को भी कड़ाई से नियंत्रित किया जाये।

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