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मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या करने पर दो सगे भाइयों को उम्रकैद

कोर्ट ने दोनों आरोपितों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

LP Live, Muzaffarnagar: : मोबाइल ठीक करने गए युवक की हथोड़ा मारकर और फिर सरियों से पीटकर हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसमें दो आरोपितों को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

एडीजीसी अनोद बालियान ने बताया कि नई मंडी क्षेत्र निवासी सोनू सोनकर की सात वर्ष पहले हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतक के चचेरे भाई मंगतराम ने नई मंडी क्षेत्र के अग्रसैन विहार निवासी अनित और उसके भाई सचिन के खिलाफ 20 फरवरी 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसका भाई सोनू सोनकर अपना मोबाइल ठीक कराने के लिए भरतिया कालोनी स्थित दुकान करने वाले अमित सैनी के पास 19 फरवरी को गया था। आरोप था कि अचानक ही पड़ोस में दुकान करने वाले अनित और उसके भाई सचिन ने उस पर हमला बोल दिया था। दोनों भाइयों ने मिलकर सोनू सोनकर पर हथौड़े और सरियों से वार किया था। सोनू को छुड़ाने आए अनुज और अनिल को भी मारपीट कर घायल किया गया था। तीनों को जिला अस्पताल लेकर जाया गया था, जहां से गंभीर हालत में सोनू सोनकर को मेरठ रेफर किया था। मेरठ के आनंद हास्पिटल में उपचार के दौरान छह मार्च 2016 को सोनू सोनकर की मौत हो गई थी। एडीजीसी अनोद बालियान ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष एससी-एसटी कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार ने की। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट में अनित और उसके भाई सचिन को हत्या का दोषी माना। दोनों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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