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गुजरात हाईकोर्ट से केजरीवाल व संजय सिंह को झटका, बढ़ी मुश्किलें

अब दोनों आप नेताओं पर चलेगा मानहानि का मुकदमा
पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर आपत्तिजनक सवालों का मामला
लोकपथ लाइव, नई दिल्ली: गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सार्वजनिक मंचों से की गई टिप्पणियों को निराधार मानते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई आगे बढ़ाने की अनुमति देकर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा दिए गए कथित आपत्तिजनक बयानों के मामले में गुजरात हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति एम.आर. मेंगडे ने अपना फैसला सुनाते हुए ने आप नताओं की याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। हाई कोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सार्वजनिक मंचों से की गई टिप्पणियों को निराधार माना गया है। इसी आधार पर निचली कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले को जारी रखने की अनुमति दे दी है। दोनों नेताओं पर आरोप है कि उनके बयानों से प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचा है। इसलिए अब इस मामले कीसुनवाई में दोनों पक्षों के तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी रखा जाएगा। यह मानहानि का मामला गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पियूष पटेल द्वारा दर्ज एक याचिका के जरिए दर्ज कराया था।

मुश्किल में फंसे आप नेता
गुजरात हाईकोर्ट ने इससे पहले कोर्ट ने 22 दिसंबर 2025 को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल और संजय सिंह ने सेशंस कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी ‘रिवीजन’ याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तर्क दिया था कि दोनों नेताओं के बयान अलग-अलग तारीखों पर आये, इसलिए साक्ष्यों को साझा न मानते हुए उनका मुकदमा अलग-अलग होना चाहिए।

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