घी-दूध में मिलावट मिलने पर लगा 5.34 लाख का जुर्माना
LP Live, Muzaffarnagar: शहर की डेयरियों, दुकानों पर विक्रय हो रहे दूध, घी, खोया, गुड़, मसाले आदि में मिलावट हो रही है। फरवरी 2024 में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए नमूने की जांच में इस बात की पुष्टी हुई है। एडीएम कोर्ट ने 25 खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलने पर कारोबारियों पर 5.34 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने फरवरी के 25 वादों के निस्तारण के लिए एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह की कोर्ट में वाद दायर किया था। इसके बाद एडीएम प्रशासन ने वादों का निस्तारण कर मिलावटखोरों पर 5,34,000 का अर्थदण्ड लगाया गया।
इन व्यापारियों पर लगा इतना जुर्मान
नावला के शमीम अहमद मिश्रित दूध विक्रय करने पर 35 हजार रुपये, आसार त्यागी पर बीस हजार रुपये, खरड़ निवासी नीरज पर मिलावटी गुड़ विक्रय करने पर बीस हजार रुपये, जमील पर भी बीस हजार रुपये, मेहरबान पर मिलावटी गुड़ विक्रय करने पर बीस हजार रुपये, भोकरहेडी के दीपक कुमार पर मिश्रित गुड़ बेचने पर 25 हजार रुपये, झोझगान के मुर्सलीन पर अमिश्रत समान बेचने पर बीस हजार रुपये और वनस्पति विक्रय पर 18 हजार रुपये, रामपुर तिराहा पर गौरव पर पनीर में मिलावट पर 18 हजार रुपये, इंद्रा कालोनी के प्रवीण कुमार पर मिलावटी कुट्टू आटा विक्रय करने पर 13 हजार रुपये, काकड़ा में अंकित कुमार पर मिलावटी घी बेचन पर 25 हजार रुपये, गोपाल शर्मा 15 हजार, छोटू व पप्पू पर 15 हजार, मौ.अमजद पर तीस हजार, दीन मोहम्मद व शादाब पर बीस-बीस हजार रुपये राशिद पर 15 हजार रुपये, नाज़िम पर भैंस के दूध में मिलावट पर 25 हजार और खोया पर 30 हजार रुपये, नवीन कुमार पर 25 हजार, साजिद पर 20 हजार, रामधारी पर 20 हजार, फैजान पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सहायक आयुक्त डा. चमन लाल ने बताया,फरवरी 2023 से फरवरी 2024 तक 190 वादो को निस्तारित करते हुए एडीएम कोर्ट द्वारा 34,71000 अर्थदंड आरोपित किया गया है। वहीं 31,80,000 अर्थदंड की वसूली भी की गई है।