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केजरीवाल को झटका: शनिवार को अदालत में पेश होना होगा

ऊपरी अदालत ने व्यक्तिगत पेशी से राहत देने से किया इंकार

LP Live, New Delhi:  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होना ही होगा। राउज एवेन्यू स्थित सत्र अदालत ने समन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सत्र अदालत में अपील दायर करके व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में अपील दायर करके व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग वाली याचिका पर गुरुवार और शुक्रवार को लंबी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने कहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट की कार्रवाई पर रोक की मांग खारिज किया जाता है, लेकिन अगर वह उपस्थित से छूट चाहते हैं तो ट्रायल कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ऊपरी अदालत से राहत न मिलने पर अब सीएम अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च शनिवार को को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में पेश होना ही होगा।

क्या थे केजरीवाल के वकीलों के तर्क
सेशन कोर्ट में शुक्रवार को केजरीवाल के अधिवक्ता राजीव मोहन और वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने दलीलें पेश की और कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल एक लोक सेवक हैं। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें समन पर्सनल कैपेसिटी पर किया गया है और रिकॉर्ड में यह स्पष्ट है कि उनके खिलाफ यह मामला तब दर्ज किया गया, जब वह सीएम थे। इसके बाद वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि हम दो दिन पहले इसलिए आए हैं, क्योंकि हमें पता था कि दूसरी शिकायत भी दर्ज की जाएगी, हम दूसरी शिकायत का इंतजार कर रहे थे।

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