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माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा

माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा

LP Live, paryagraj: अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने माफिया मुख्तार को आजीवन कारावास के साथ एक लाख जुर्माना भी लगाया है। 32 साल पहले अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।    तीन अगस्त 1991 को पूर्व विधायक अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की घर के बाहर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अजय राय ने इस हत्याकांड को लेकर मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने पर कोर्ट ने उक्त मुकदमे में फैसले के लिए पांच जून की तिथि तय की थी। सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में लंबित मुकदमे में पिछली सुनवाई पर मुख्य आरोपी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने लिखित बहस अदालत में पेश की। सभी पक्षों का सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई।

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