कोर्ट का केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित
ईडी ने सबूत होने का दावा कर अदालत में दी दलील


तीन जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं केजरीवाल
LP Live, New Delhi: दिल्ली की अदालत ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने सबूत होने का दावा करते हुए जमानत याचिका का विरोध किया है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार हो केजरीवाल की जमानत पर उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दलीलें सुनी गईं और फैसला सुरक्षित है। हालांकि अपीलार्थी कानून के अनुसार जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। शीर्ष कोर्ट ने मामले की फाइल और 30 अक्तूबर 2023 के बाद दर्ज किए गए गवाहों और आरोपी के बयानों पर गौर किया। उसी दिन आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इससे पहले बुधवार यानी 19 जून को हुई बहस के दौरान सीएम केजरीवाल के वकील ने दलील रखते हुए कहा कि सीएम को हिरासत में रखे जाने का कोई मतलब नहीं है। वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ये बयान उन लोगों के हैं जिन्होंने खुद को दोषी माना है।

ईडी ने जमानत याचिका का किया विरोध
अदालत में ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध किया और गुरुवार को कोर्ट के जज न्याय बिंदु की अदालत में सुनवाई के दौरान विस्तृत दलील देते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, जिन्हें ईडी पहले ही दिल्ली शराब नीति घोटाले का सरगना बता चुकी है। केजरीवाल अदालत के आदेश पर तीन जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।
केजरी ने दो जून को किया था आत्मसमर्पण
गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसी दौरान लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं सीएम केजरीवाल को 10 मई को 21 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद अदालत के आदेश पर सीएम केजरीवाल ने 2 जून को फिर सरेंडर किया था और फिलहाल वे तिहाड़ जेल में बंद हैं।
