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हरियाणा में बिजली बकाया बिल पर जुर्माना राशि माफ

सरकार ने बिजली विवादों के निपटान पर डिफाल्टरों को दी बड़ी राहत

कृषि ट्यूबवेलों के स्वैच्छिक लोड़ घोषित करने की योजना फिर शुरू
LP Live, Chandigarh: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को एक ओर बड़ी राहत देते हुए ऐसे परिवारों के बिजली संबंधी विवादों के निपटान के लिए बड़ा निर्णय लिया है। एक लाख रुपये वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों, जो डिफॉल्टर हो गए या जिन पर जुर्माना लगाया गया है या उनके बिजली के कनेक्शन कट गए हैं, ऐसे परिवारों पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा, इसे माफ कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा शु्क्रवार को ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह भी उपस्थिति में बिजली विभाग के अधिकारियों की बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए की है। उन्होंने कहा कि डिफॉल्ट राशि चाहे कितनी भी हो, ऐसे उपभोक्ताओं को केवल एक साल के औसतन बिल से अधिक राशि का भुगतान नहीं करना होगा, चाहे 10 साल का ही पेंडिंग बिल क्यों न हों। वहीं 150 यूनिट प्रति माह की औसत से उपभोक्ताओं को अधिकतम 3600 रुपये का ही भुगतान करना होगा। इस राशि में से 25 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान करने पर उनका कनेक्शन दोबारा जोड़ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए बिजली पंचायतों का आयोजन किया जाना चाहिए। बिजली बिलों में त्रुटियां व अन्य शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए। बैठक में बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, बिजली निगमों के चेयरमैन पी. के. दास, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक मोहम्मद शाइन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अमित खत्री व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अनियमित कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी व बिजली लोगों का मूलभूत अधिकार है। इसलिए नागरिकों की सुविधा के लिए अनियमित कॉलोनियों, जिनमें पहले बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाते थे, उनमें भी बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है। नागरिकों को केवल आवेदन करना होगा, इसके लिए उनसे कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा और लगभग 1 माह में बिजली का कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा।

कृषि ट्यूबवेलों की योजना फिर शुरू करने का निर्णय
मुख्यमंत्री ने बिजली अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि ट्यूबवेलों के लिए किसान स्वैच्छिक रूप से अपना लोड बढ़ाने की घोषणा करें, इसके लिए वर्ष 2018 में आरंभ की गई योजना को पुनः शुरु किया जाए। यदि कोई किसान आवश्यकतानुसार बड़ी मोटर लगाना चाहता है, तो उसे अब स्वैच्छिक लोड घोषित करना होगा, जिसके बाद लोड को बढ़ा दिया जाएगा। अब किसानों को लोड बढ़वाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। उन्होंने किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना अपनाने के लिए प्रेरित किया जाये। उन्होंने सौर ऊर्जा व सूक्ष्म सिंचाई को अधिक से अधिक बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि नए कनेक्शन जारी करने के लिए कॉल सेंटर या हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे ही उपभोक्ता कनेक्शन के लिए आवेदन करता है, उसके मोबाइल पर संदेश जाना चाहिए कि किस दिन उसे कनेक्शन व मीटर मिलेगा।

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