देश

पर्यटक वाहनों के परमिट नियमों में होगा संशोधन

सरकार ने नए मसौदे के लिए जारी की अधिसूचना

LP Live, New Delhi: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (अनुमति या परमिट) नियम में संशोधन करने के लिए एक नई मसौदा अधिसूचना जारी की है। इसके लिए सरकार ने सभी हितधारकों से तीस दिनों की अवधि के भीतर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं।
मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय पर्यटक वाहन के लिए अधिसूचित नियमों ने पर्यटक वाहनों के लिए परमिट व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सरल बनाकर भारत में पर्यटन क्षेत्र को पर्याप्तइ बढ़ावा दिया है। अब प्रस्तावित अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (परमिट) नियम-2022 के साथ पर्यटक परमिट व्यवस्था को और ज्या दा सुव्यवस्थित और मजबूत बनाए जाने का प्रस्ताव है। अखिल भारतीय परमिट आवेदकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए अनुमति और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के प्रावधान को एक दूसरे से स्वतंत्र कर दिया गया है।
छोटे पर्यटक ऑपरेटरों को राहत
कम क्षमता वाले वाहनों (दस से कम) के लिए कम परमिट शुल्क वाले पर्यटक वाहनों की और अधिक श्रेणियां प्रस्तावित की गई हैं। इससे कम सीटों की क्षमता के छोटे वाहन रखने वाले छोटे पर्यटक ऑपरेटरों को काफी वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उन्हें अपने वाहनों में बैठने की क्षमता के अनुरूप कम शुल्क का भुगतान करना होगा। बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेटरों के लिए बिना किसी लागत के एक सुव्यवस्थित नियामक इकोसिस्टाम का प्रस्ताव किया गया है। सभी हितधारकों से तीस दिनों की अवधि के भीतर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।

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