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दिल्ली हाई कोर्ट से सिसोदिया को झटका, जमानत अर्जी खारिज

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 31 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

बीमार पत्नी को देखने के लिए जमानत के लिए किया था अनुरोध
LP Live, New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली आबकारी निति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक बार फिर राहत नहीं मिली और ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए धनशोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने शाम को लंबा आदेश सुनाया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहित महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने में शामिल रहे हैं, जो दिल्ली सरकार के सत्ता गलियारे में एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति भी हैं।

नीति बनाने की प्रक्रिया में गड़बड़ी
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि प्रथम दृष्टया सिसोदिया ने अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सार्वजनिक प्रतिक्रिया गढ़कर आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया में गड़बडी की है। गौरतलब है कि अदालत ने 14 मई को आप के नेता, सीबीआई और ईडी की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया ने अधीनस्थ अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

न्यायिक हिरासत बढ़ी
दूसरी ओर विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने भी मंगलवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल नौ मार्च को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। इससे पहले कथित शराब घोटाले में सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

कविता का फैसला सुरक्षित
दिल्ली की एक अदालत आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के एक मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने को लेकर 31 मई को अपना फैसला सुना सकती है। ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी के इस दावे पर संज्ञान लेने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है कि उसके पास कविता पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। ईडी ने यह भी कहा कि उसके पास मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। अदालत ने केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ दाखिल पूरक आरोपपत्र पर विचार करने के लिए 28 मई की तारीख तय की है।

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