जम्मू-कश्मीर: पाक के 5 आतंकी आकाओं की संपत्ति कुर्क
कोर्ट के ओश पुलिस विभाग ने की कार्रवाई
LP Live, Baramulla: जम्मू-कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवाद को संरक्षण देने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पाक के पांच आतंवादियों के आकाओं की करोड़ो की संपत्ति जब्त कर ली है।
बारामूला कोर्ट ने पाकिस्तान स्थिति पांच आतंकवादियों के आकाओं की संपत्ति कुर्की के आदेश के बाद बारामूला पुलिस ने उनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। पुलिस की इस कार्रवाई में बशीर अहमद गनी, मेहराज उद दीन लोन, गुलाम मोहम्मद याटू, एबी रहमान भट, एबी राशिद लोन के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि बारामूला में अतिरिक्त सत्र न्यायालय के आदेश के बाद पाकिस्तान के आतंकी आकाओं की करोड़ों रुपये की 9 कनाल भूमि जब्त की गई है। यह कार्रवाई सीआरपीसी 83 की धाराओं के तहत की गई है जिसका संबंध केस संख्या 04/2008 धारा 2/3 ईआईएमसीओ अधिनियम, 7/25 भारतीय शस्त्र अधिनियम, 13 यूए (पी) अधिनियम के तहत पीएस क्रीरी के मामले से जुड़ी हुई है।
आतंकवाद का संचालन
पुलिस की जांच और पूछताछ के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि ये यह संपत्ति आतंकी संचालकों की है। यह अभियान आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 12 जून को बारामूला पुलिस ने आठ आतंकी संचालकों को भगोड़ा घोषित किया था और इससे चार दिन पहले पाकिस्तान में मौजूद दो आतंकी संचालकों की बारामूला में मौजूद संपत्ति जब्त की गई थी।