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शराब घोटाला मामला: दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मुश्किलें नहीं हुई कम

दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दी दंडात्मक कार्रवाई से राहत

अब अदालत में 22 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई 
LP Live, New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने केजरीवाल की नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

दिल्ली के आबकारी नीति घोटला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई के बाद ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी के डर से नई याचिका दायर करते हुए दंडात्मक कार्रवाई से राहत के लिए नई याचिका डाली, जिसमें कहा गया कि कोर्ट ईडी को निर्देश दे कि उन्हें गिरफ्तार न करें और कोर्ट से दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण का अनुरोध किया है। कोर्ट ने उनकी इस याचिका पर केजरीवाल को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। इस याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट के समक्ष अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दस्तावेज पेश किए और कहा कि हम कोर्ट के कहने पर आपको दस्तावेज दिखा रहे हैं और याचिकाकर्ता इनकी मांग न करें। ईडी ने कोर्ट को बताया कि वह इन्हीं सबूतों के चलते केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रही है।

ईडी को गिरफ्तारी से रोकने का अनुरोध
केजरीवाल ने धनशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी के भय से दिल्ली हाईकोर्ट में यह नई याचिका दायर की थी, जिसमें आप पार्टी भी लगातार ईडी पर आरोप लगा रही है कि ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने गिरफ्तार करना चाहती है, ताकि वे लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकें। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कम से कम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव लड़ने दीजिए और उन्हें जून में गिरफ्तार कर लीजिए। इसलिए चुनाव तक उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई में सुरक्षा दी जा सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

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