शराब घोटाला मामला: अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें
कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर समन भेजकर 16 मार्च को किया तलब
आठ समन के बावजूद केजरीवाल ईडी के समक्ष नहीं हुए पेश
LP Live, New Delhi: दिल्ली के आबकारी निति में कथित घोटाले मामलें में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। ईडी की शिकायत पर दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी करके उन्हें 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया गया है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को ईडी की शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के सीएम केजरीवाल को अब तक आठ समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल इन समन को हर बार अवैध और राजनीति से प्रेरित बताकर नजरअंदाज करते आ रहे हैं। समन नजरअंदाज करने के बावजूद केजरीवाल यह कहते नहीं थकते कि वह ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देने की बात कही थी।
ईडी पर डराने का आरोप
सीएम केजरीवाल को बार-बार ईडी की ओर से समन भेजे जाने पर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वह किसी आधार पर समन भेज रही है। आप ने यह भी आरोप लगाया है कि ईडी केजरीवाल को डराना चाहती है। लेकिन जब ईडी खुद इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंची, तो इंतजार क्यों नही कर सकती। पार्टी का यहां तक कहना है कि अगर ये सिर्फ लीगल मामला होता तो ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर सकती थी। गौरतलब है कि इस मामले दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया समेत कई जेल में बंद हैं।
ये है शराब नीति का मामला
दरअसल 22 मार्च 2021 को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार को फायदा हुआ और शराब पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। इस नीति को लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। जब इस नई नीति पर विवाद ने तूल पकड़ा तो दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2022 को इस नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी को लागू कर दिया।