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संभल हिंसा: हाई कोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट नहीं करेगा कोई कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई पर दिया निर्देश

LP Live, New Delhi: उत्तर प्रदेश के संभल जिला मुख्यालय स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शाही मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के आदेश आने तक निचली अदालत इस मामले में काई कार्रवाई न करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को शहर में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल जामा मस्जिद समिति की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। कोर्ट ने यह भी किा कि इस मामले में अब हाईकोर्ट के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई हो सकेगी। मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मस्जिद का सर्वे कराने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हालांकि सु्प्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि वे हाई कोर्ट क्यों नहीं गये और हाई कोई जाने को कहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास निर्देश देते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश तक निचली अदालत इस मामले पर काई कार्रवाई नहीं करेगी। मसलन उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की कार्रवाई पर सुनवाई करने से 8 जनवरी तक रोक दिया गया है। मस्जिद समिति की तरफ से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी अदालत में पेश हुए। वहीं प्रतिवादी पक्ष की तरफ से वकील विष्णु शंकर अदालत में पेश हुए।

सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा
गौरतलब है कि निचली अदालत के आदेश के बाद एडवोकेट कमिश्नर द्वारा संभल जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। इस सर्वे के दौरान ही बीते दिनों संभल में हिंसा भड़की, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी। इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को देखते हुए एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने और जारी न करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को हिदायत दी है कि शांति और सद्भाव का माहौल कायम रखने को कहा है।

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