

देश में अब 12 लाख की कमाई आयकर मुक्त रहेगी
LP Live, New Delhi: संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश कर दिया गया है। इस नए आयकर कानून के जरिए आम बजट में आयकर दाताओं को छूट के प्रावधान को लागू किया जाएगा।
लोकसभा में गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक पेश कर दिया है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल चुकी थी। संसद में पेश किये गये आम बजट में वित्त मंत्री ने करदाताओं को राहत एवं छूट देने के लिए नए आयकर कानून बनाने का ऐलान किया था। मसलन मौजूदा आयकर कानून से अलग सरल बनाने की दिशा में नए विधेयक में टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। लोकसभा में यह विधेयक पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि इसमें कानूनी शब्दों की संख्या को कम किया गया है और इसे करदाताओं के लिए अधिक सरल और उपयोगी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 1961 में बना आयकर अधिनियम अब काफी पुराना हो चुका है और इसमें समय-समय पर हुए संशोधनों के कारण यह बहुत जटिल बन गया है। इसके चलते आयकर के कानूनी विवाद और मुकदमे लगातार बढ़ रहे हैं। नए आयकर कानून में इसे सरल और डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है।
क्या है नए आयकर कानून के प्रावधान
संसद में पेश किये गये नए आयकर कानून के मसौदे को 622 पन्नों में 298 सेक्शनों के साथ तैयार किया गया है। इसमें एनपीएस और ईपीएफ पर टैक्स छूट बढ़ाने का प्रस्ताव है और वहीं सेवानिवृत्ति फंड, म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को भी कर लाभ मिलेगा, तो इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों को भी अतिरिक्त कर लाभ दिया जाएगा। वहीं नए विधेयक में टैक्स चोरी करने वालों पर कड़े प्रावधान लाए गए हैं। इसके तहत जानबूझकर टैक्स छिपाने वालों की संपत्ति जब्त की जा सकती है, खाते सीज किए जा सकते हैं और जुर्माना व अधिक ब्याज भी वसूला जा सकता है। विधेयक में किसानों की आय को कुछ शर्तों के तहत कर-मुक्त रखा जाएगा। राजनीतिक दलों और इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी टैक्स छूट मिलेगी और धार्मिक ट्रस्ट और दान की गई राशि पर भी कर राहत जारी रहेगी।
क्या है स्लैब व टेक्स में बदलाव
सरकार के इस नए स्लैब व टेक्स में बदलाव के अनुसार अब चार लाख रुपये की आय पर शून्य, चार से आठ लाख रुपये की आमदनी पर 5 प्रतिशत , 8 से 12 लाख रुपये की आमदनी पर 10 प्रतिशत, 12 से 16 लाख रुपये की आमदनी पर 15 प्रतिशत, 16-20 लाख रुपए पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपए तक 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपए से अधिक की कमाई पर 30 प्रतिशत आयकर लगेगा। इस स्लैब को लेकर सोशल मीडिया पर कन्फ्यूजन पैदा करने वाले संदेश वायरल होने लगे और सवाल उठने लगे कि इस स्लैब के अनुसार 12 लाख की कमाई पर शून्य टैक्स कैसे हो सकता है?
