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यूपी: सामूहिक विवाह योजना में होंगे एक लाख जोड़ो के विवाह

योगी सरकार ने पारदर्शिता के लिए जारी की एसओपी

100 से अधिक जोड़ों के सामूहिक विवाह पर जिलाधिकारी की उपस्थिति में होगा आयोजन
LP Live, Lucknow: उत्तर प्रदेश में गरीब और हर वर्ग की जरूरतमंद बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी सामूहिक विवाह योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में समाज कल्याण विभाग ने नियम और प्रक्रियाओं को और अधिक परिभाषित करते हुए एसओपी तैयार की है। इसमें 100 या उससे अधिक जोड़ों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन संबन्धित जिले के जिलाधिकारी की उपस्थिति में होगा।

उत्तर प्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रदेशभर में निर्धारित बजट के अनुरूप इस वित्तीय वर्ष में 1,06,911 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य तय किया गया है। ऐसे आयोजन के समय पात्र जोड़ों की पुष्टि के लिए अलग से पंजीकरण काउंटर के साथ मंडल के उपनिदेशक एवं निकट जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी भी मौके पर उपस्थित होकर समस्त व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

10 फीसदी चयनित जोड़ों का होगा रैंडम सत्यापन
प्रदेश में सामूहिक विवाह के लिए चयनित जोड़ों में से 10 प्रतिशत जोड़ों के रैंडम सत्यापन जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व या अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किए जाने के प्राविधान किए गए हैं। जांच प्रक्रिया को पुख्ता किए जाने के लिए जनपद स्तरीय समिति को दायित्व दिया गया है, जिसमें पोर्टल से जेनरेट सत्यापन प्रारूप पर जांच अधिकारी द्वारा आख्या प्रस्तुत की जाएगी। जांच के दौरान मौके पर उपस्थित आस पड़ोस के व्यक्तियों से पूर्व में विवाह न होने की पुष्टि की जाएगी, जिससे किसी भी दशा में अपात्र योजना का लाभ प्राप्त न कर सकें।

डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापन
इस योजना में जांच प्रक्रिया को मजबूत करने के साथ ही अब संबंधित खंड विकास अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर से डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत आवेदन ही सामूहिक विवाह में शामिल हो सकेंगे। आवेदन के दौरान आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण के द्वारा वर की 21 वर्ष एवं कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होने पर ही ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था पोर्टल पर की गई है।

ये दी जाएगी सहायता
सामूहिक विवाह समारोह में दांपत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए सरकार 51 हजार रुपये देती है, जिसमें कन्या के खाते में 35 हजार रुपए सहायता राशि अंतरित की जाती है। वहीं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10 हजार रुपए तथा विधवा, परित्यक्ता/ तलाकशुदा के मामले में 5 हजार रुपए तक की वैवाहिक सामग्री विवाह के समय ही प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा विवाह की समस्त व्यवस्थाएं मानक के अनुरूप किए जाने हेतु 6 हजार रुपए प्रति जोड़ा व्यय निर्धारित है।

ऐसे किया जा सकेगा आवेदन
योजना के अंतर्गत ऑनलाइन वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए लाभार्थी आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर), जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र अथवा विभाग वेबसाइट से भरा सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पहले ही करना होगा। आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार होगा।

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