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यूपी: महिलाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी में योगी सरकार!

एक करोड़ रुपये तक की रजिस्ट्री पर मिल सकती है स्टांप शुल्क में छूट

मुख्यमंत्री योगी ने स्टांप एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
प्रदेश के 45 जनपदों में सर्किल रेट का पुनरीक्षण पूर्ण, शेष 30 में प्रक्रिया प्रगति पर
LP Live, Lucknow: योगी सरकार ने प्रदेश में एक करोड़ रुपये तक की रजिस्ट्री पर महिलाओं को एक प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने स्टांप एवं निबंधन विभाग को सर्किल रेट निर्धारण में समानता सुनिश्चित करने तथा सर्किल रेट निर्धारण में विकास, शहरीकरण और आधारभूत संरचना की प्रगति को ध्यान में रखने का भी आदेश दिया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को स्टांप एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सर्किल रेट निर्धारण में समानता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि रेट निर्धारण में विकास, शहरीकरण और आधारभूत संरचना की प्रगति को ध्यान में रखा जाए, ताकि आमजन को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्री प्रक्रिया से पहले दस्तावेजों और भूमि स्वामी के वेरिफिकेशन को अनिवार्य बताते हुए कहा कि इससे भूमि विवादों में कमी आएगी। उन्होंने रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने और तकनीकी माध्यमों का अधिकतम उपयोग करने पर बल दिया ताकि समय और संसाधनों की बचत हो सके। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्तमान में महिलाओं को 10 लाख रुपये तक की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत स्टांप शुल्क की छूट दी जा रही है। इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक की रजिस्ट्री पर यह छूट लागू करने पर विचार करने पर बल दिया, ताकि महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके।

स्टांप विक्रय से बढ़ा राजस्व
विभागी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि वर्ष 2016-17 में कुल 11 हजार करोड़ रुपये के स्टांप विक्रय हुए थे, जबकि 2024-25 में यह आंकड़ा 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। वहीं वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 11.67 प्रतिशत अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। विभाग ने अब तक 45 जनपदों में सर्किल रेट का पुनरीक्षण कर लिया है जबकि शेष 30 जनपदों में यह प्रक्रिया चल रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किल रेट का पुनरीक्षण तार्किक ढंग से किया जाए ताकि जनता को वास्तविक लाभ प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जनपदों में रजिस्ट्री कार्यालयों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया जाए, पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और सभी निर्माण कार्य समयबद्ध व गुणवत्ता युक्त हों। उन्होंने रजिस्ट्री कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय रखने के भी निर्देश दिए।

पैतृक संपत्ति पर पांच हजार तक का स्टांप शुल्क
मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि पैतृक अचल संपत्ति को परिवार के सदस्यों, जीवित व्यक्ति एवं उसके तीन पूर्ववर्ती वंशजों के मध्य विभाजित करने पर अधिकतम पांच हजार रुपये ही स्टांप शुल्क लिया जाए। वहीं रजिस्ट्रेशन फीस भी अधिकतम पांच हजार रुपये निर्धारित की जाए। उन्होंने इसे एक जनहितकारी निर्णय बताया, जिससे पारिवारिक विवादों के समाधान में मदद मिलेगी। बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया कि विभाग द्वारा स्टांप का ऑनलाइन सृजन, संपत्ति के भारमुक्त प्रमाण पत्र की सुविधा, कृषि बंधक विलेखों की ई-फाइलिंग, निबंधन शुल्क का ई-भुगतान, अप्रयुक्त स्टांप की ऑनलाइन वापसी, डिजिलॉकर में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र और भारमुक्त प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं

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