मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद का नहीं होगा सर्वे
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
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LP Live, New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सर्वेक्षण का निर्देश देने जारी किये थे। मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी 2024 को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण का निर्देश देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर 2023 के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। इस हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया, हालांकि शीर्ष अदालत ने मस्जिद पक्ष की ओर से एक वकील को सुनने के बाद कहा कि आयोग की नियुक्ति के आदेश पर अमल नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायाल के आदेश में शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के आदेश पर रोक लगाते हुए हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य कार्यवाही जारी रहेगी। इस दौरान उच्चतम न्यायालय की ओर से वरिष्ठ उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका का वकील श्याम दीवान ने हिंदू पक्ष की ओर से विरोध किया।
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क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश
उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 14 दिसंबर 2023 को अधिवक्ता आयुक्तों की अदालत (कोर्ट कमिश्नर) की निगरानी वाली तीन सदस्यीय टीम द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के प्राथमिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने मस्जिद पक्ष की ओर से एक वकील को सुनने के बाद कहा कि आयोग की नियुक्ति के आदेश पर अमल नहीं किया जाएगा।’ इलाहाबाद उच्च के आदेश में शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था।इलाहाबाद उच्च के न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि वह आयुक्त की नियुक्ति और सर्वेक्षण के तौर-तरीकों पर फैसला करेगी।
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