जंतर-मंतर पर वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन
वक्फ संशोधन बिल अराजकता फैलाने वाला कदम: ओवैसी


एआईएमपीएलबी ने किया धरना व प्रदर्शन का आयोजन
LP Live, New Delhi: केंद्र सरकार द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 करने के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए सोमवार को धरना प्रदर्शन किया, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग और विपक्षी दल के नेता भी शामिल हुए, जिनमें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन बिल कानून के नाम पर अराजकता फैलाने वाला और वक्फ की सुरक्षा और पारदर्शिता के नाम पर वक्फ संपत्ति को तबाह करने और इन पर कब्जा करने की साजिश है।
वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व अन्य मुस्लिम संगठनों के जंतर-मंतर पर इस आंदोलन के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल भारत के धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। भारतीय संविधान का स्वरूप 12 से 35 में मौजूद बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। साथ ही यह बिल 25 करोड़ से ज्यादा अल्पसंखियांक नागरिकों की भावनाओं को कष्ट देने के बराबर है। अर्थात हम इसे पूरी तरह अस्वीकार करते हैं और सरकार से तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं।
संविधान से चलेगा देश
वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करते हुए मेरठ के हिंदू कार्यकर्ता सचिन सिरोही ने कहा कि देश संविधान से चलेगा। विपक्ष यह क्या ड्रामा कर रहा है? उन्हें सरकार की बात सुननी चाहिए। हमें उम्मीद है कि पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी यह कानून लाएंगे। वहीं वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के खिलाफ एआईएमपीएलबी के विरोध पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि कुछ लोग भू-माफियाओं के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं।

देश का मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित: मौलाना रजवी
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों को खतरा है, सुरक्षित नहीं हैं। ये सरासर गलत और गुमराह करने वाली बातें हैं। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित है। देश में मुसलमान अपने धार्मिक त्योहार, नमाज, रोजा, हज, जकात, जुलूस और उर्स आदि कार्यक्रम आजादी से मनाता है। कोई भी व्यक्ति या हुकूमत इन धार्मिक कार्यक्रमों में कोई भी बाधा नहीं डालती।
क्या है संशोधित विधेयक
पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि सरकार संसद में वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश कर सकती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 पेश किया। 40 से अधिक संशोधनों के साथ, वक्फ (संशोधन) विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम में कई भागों को खत्म करने का प्रस्ताव है। दरअसल वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है, जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिक नहीं होता है। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है। लेकिन, उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए है।
