देशभर में अभी भी 84 हजार करोड़ के नोट प्रचलन में बाकी
LP Live, New Delhi: रिजर्व बैंक द्वारा गत 19 मई को दो हजार के नोट वापस लेने की घोषणा के बाद अब तक देशभर के बैंकों में दो हजार के जमा हुए नोटो की रकम 2.72 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में उस याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें 2 हजार के नोटों को प्रचलन से वापस लेने के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को बैंकों से मिले आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के ऐलान के बाद से 30 जून 2023 तक 2.72 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं और आरबीआई के आकलन के मुताबिक अब केवल 84 हजार करोड़ रुपए के ही दो हजार रुपए के नोट प्रचलन में बचे हुए हैं। आरबीआई के निर्णय के अनुसार 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को एक्सचेंज या जमा कराने का मौका है।
जनहित याचिका खारिज
उधर सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो हजार रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने के भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता वकील रजनीश भास्कर गुप्ता की याचिका को खारिज किया है। इस याचिका में आरबीआई के फैसले को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया था कि आरबीआई अधिनियम के अनुसार इस तरह का निर्णय लेने के लिए उसके पास स्वतंत्र प्राधिकार का अभाव है। याचिका में यह भी कहा गया थ कि आरबीआई नोटों को प्रचलन से बाहर करने या बंद करने का अधिकार नहीं है और केंद्र सरकार ही अपनी शक्तियों के तहत बंद कर सकता है।