

जीएसटी की चोरी के मामले भी सामने आए
LP Live, New Delhi: केंद्र सरकार ने अवैध/गैर-अनुपालन वाली ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग संस्थाओं की 357 वेबसाइट/यूआरएल को ब्लॉक कर दिया है। जबकि ऐसी ही 700 संस्थाएं वर्तमान में जांच के दायरे में हैं।
केंद्र सरकार की नीतियों के तहत जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग संस्थाओं के खिलाफ अपनी प्रवर्तन कार्रवाई तेज कर दी है। ऑनलाइन मनी गेमिंग उद्योग में घरेलू और विदेशी दोनों ऑपरेटर शामिल हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये संस्थाएं रजिस्ट्रेशन करवाने में विफल रहने, कर योग्य भुगतान छिपाने और कर दायित्वों को दरकिनार कर जीएसटी की चोरी करने में लिप्त पाई गई। अब तक, डीजीजीआई ने आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के समन्वय में अवैध/गैर-अनुपालन वाली ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग संस्थाओं की 357 वेबसाइट/यूआरएल को ब्लॉक किया है। सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन मनी गेमिंग, सट्टेबाजी और जुए की सप्लाई में शामिल लगभग 700 ऑफशोर संस्थाएं डीजीजीआई की जांच के दायरे में हैं।

दो हजार बैंक खाते जब्त
जीएसटी कानून के तहत, ‘ऑनलाइन मनी गेमिंग’, कार्रवाई योग्य दावा होने के कारण, ‘माल’ की आपूर्ति के रूप में वर्गीकृत है और इस पर 28 प्रतिशत कर लगता है। इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। हाल ही में कुछ अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक अभियान में डीजीजीआई ने आई4सी और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ मिलकर प्रतिभागियों से पैसे इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे बैंक खातों को टारगेट कर ब्लॉक किया। इस अभियान में करीब दो हजार बैंक खाते और 4 करोड़ रुपये जब्त किए। मंत्रालय ने सूचित किया कि एक दूसरी कार्रवाई में इन ऑफशोर संस्थाओं में से कुछ की वेबसाइटों पर पाए गए यूपीआई आईडी से जुड़े 392 बैंक खातों को डेबिट फ्रीज कर दिया गया है और इन खातों में कुल 122.05 करोड़ रुपये की राशि अस्थायी रूप से जब्त की गई है।
